तिरंगा हमारे देश की शान है इससे हम जुकने नही दे सकते flog code of India (Ministry Of Home Affairs New Delhi) ने फ्लैग indian flag hd के लिए मंत्रालय ने कहा कि ऐसे फ्लैगपोल लगाए जा सकते हैं, बशर्ते बिजली गुल होने की स्थिति में बैकअप के साथ रात में झंडों की उचित रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, तथा प्रकृति की अनियमितताओं के कारण झंडों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें तुरंत बदल दिया जाए ।
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इंडियन फ्लैग |
भारत के लोगों के ओर से सार्वजानिक रूप से इंडियन फ्लैग फहराने का अधिकार देने के लिए जिंदल द्वारा शुरू की गई एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई, सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में एक निर्णय पारित किया.
जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई, इस प्रकार यह एक मौलिक अधिकार है । अपने कारखाने परिसर से राष्ट्रीय ध्वज को हटाने के निर्देशों से प्रभावित होकर, जिंदल ने सात साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 2002 में विजयी हुए ।
जनवरी 2002 से सभी भारतीय नागरिकों द्वारा national flag
राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया गया । 1950 में स्थापित ध्वज संहिता को भारतीय संसद के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार हमें सूर्यास्त के बाद झंडा फहराने की अनुमति नहीं है ।
पहले क्यों ? सूर्यास्त के बाद झंडा फहराने की अनुमति नहीं है ।
National Flag Of India तिरंगा हमारे देश की शान है इससे हम जुकने नही दे सकते flog code of India (Ministry Of Home Affairs New Delhi) ने फ्लैग के लिए मंत्रालय ने कहा कि ऐसे फ्लैगपोल लगाए जा सकते हैं, बशर्ते बिजली गुल होने की स्थिति में बैकअप के साथ रात में झंडों की उचित रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, तथा प्रकृति की अनियमितताओं के कारण झंडों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें तुरंत बदल दिया जाए ।
तिरंगे को दिन रात में फहराने लिए नियम
2009 से रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नागरिक को सूर्यास्त के बाद flag को फहराने की परमिशन इस शर्त के साथ दी कि झंडा वास्तव में ऊंचा होना चाहिए और झंडा अच्छी तरह से प्रकाशित होना चाहिए । भारत सरकार सूर्यास्त के बाद ध्वज को आधा झुकाने के लिए ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाती है । राष्ट्रीय ध्वज को उचित तरीके से ऊंचाई पर फहराया जाना चाहिए । भारतीय ध्वज का आकार 23 के अनुपात में होना चाहिए । सूर्यास्त के समय नीचे लाए गए नियम झंडे को बदल दिया गया ।
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वर्ष 2009 में जिंदल ने रात के समय झंडे के खंभों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मांगी थी । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को" सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जितना संभव हो सके फहराया जाना है
लेकिन ऊंचाई के झंडे 100 फीट और उससे अधिक ऊंचाई के होने चाहिए । राष्ट्रीय ध्वज तभी फहराया जाता है जब ध्वज की ओर पर्याप्त रोशनी हो । सूर्यास्त के बाद यानी कम रोशनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर के निशान के रूप में देखा जाता है ।
तिरंगा फहराने अब दिन रात फहराया जा सकता क्या है नियम जाने
भारतीय ध्वज संहिता तिरंगा अब दिन रात फहराया जा सकता है जैसे कि सेंट्रल गवर्मेंट ने 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, Ministry Of Home Affairs ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है ।
24 जुलाई 2022 13803 पहले गवर्मेंट ने पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे का यूज की अनुमति देने के लिए फ्लैग कोड में संशोधन किया था ।
Rashtriya dhwaj ( national flag) को अब नए नियम के अनुसार रात भर फहराया जा सकता है यदि वह खुले में हो और जनता के में कोई भी सदस्य द्वारा तिरंगा फहराया जाए । । जैसा आप जानते है कि केंद्र सरकार ने 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, Ministry Of Home Affairs ने बुधवार को भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके । पहले ऐसा नहीं था तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही झंडा फहराया जा सकता था । अब दिन रात फहराया जा सकता है।
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